पहली लोकसभा का पहला सत्र
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भारतीय इतिहास के बड़े आंदोलन
संविधान (Constitution) हमें विरोध करने का हक (Right To Protest) देता है और विरोध के लिए प्रदर्शन और धरना करने की इजाजत भी देता है लेकिन इसके लिए शर्तें हैं. संविधान कहता है कि सरकारें विरोध प्रदर्शन के हक को नहीं रोक सकतीं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पिछले सालों में कई बार संविधानसम्मत तरीके से इस पर रुख जाहिर करता रहा है। अधिक जानकारी के लिए यरल पर जाएँ hindi.news18.com